*सेबी के नए नियम पहली अगस्त से लागू*
अपने शेयर बेचने के बाद आप उस पैसे के सामने नया शेयर नहीं ले सकते हैं.
नए शेयर लेने के लिए एडवांस में मार्जिन देने पड़ेंगे.
यह मार्जिन शेयर के अनुसार बीस से पचास प्रतिशत तक हो सकता है.
ये नियम पहले से ही इंस्टीटूशन्स पर लागू है
कोई भी शेयर लेने के लिए आपका ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं दे सकता है.
अगर आपकी पोजीशन फ्यूचर में है, तो मार्जिन कम होने पर शेयर बेचकर उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती हैं. क्योंकि शेयर वाला पैसा टी+२ में आएगा.
अब आपको ब्रोकर के पूल में शेयर नहीं देना है. इसके बदले प्लेज करना है जिसमे शेयर आपके डीमैट खाता में रहेगा, पर आप उसे प्लेज हटाने से पहले बेच नहीं सकते.
अभी तक जो भी शेयर पूल खाते में है, उसके सामने ३१ अगस्त तक मार्जिन मिलेगा.
लेकिन ३१ अगस्त तक यह सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जायेगा.
अगर आपको आने वाले दिनों में इंट्राडे मार्जिन की ज़रुरत रहे,तो आप आज पूल खाते में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं.
कल के बाद पूल खाते में शेयर ट्रांसफर पूरी तरह बंद हो जायेगा.
नए सिस्टम में मार्जिन के लिए प्लेज , एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग और लोन अगेंस्ट शेयर के माध्यम से ही हो पायेगा
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